
Tamil Nadu तमिलनाडु: विधानसभा चुनावों की तारीख की घोषणा के साथ ही, चुनाव आचार संहिता लागू हो गई।
चुनाव आयोग ने मतदाताओं को निर्देश दिया है कि वे मतदान के बाद और वोटों की गिनती पूरी होने तक कुछ नियमों का पालन करें।
आचार संहिता उसी क्षण से लागू हो जाएगी जब चुनाव आयोग चुनाव की तारीख की घोषणा करेगा। यह तब तक लागू रहेगी जब तक चुनावी प्रक्रियाएं पूरी नहीं हो जातीं और आयोग कोई अन्य घोषणा नहीं कर देता।
यह राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों, सरकारी कर्मचारियों, मीडिया, सामाजिक कार्यकर्ताओं/नागरिक समाज, मतदाताओं, सभी संगठनों/समूहों, आयोगों, बोर्डों और उन संस्थानों पर लागू होती है जिन्हें केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से वित्त पोषित किया जाता है। अनाधिकृत चुनावी विज्ञापनों, बिलबोर्ड, फोटो पोस्टरों, दीवारों पर लिखे नारों, प्रतीकों और झंडों को हटाने की समय सीमा:
सरकारी स्थानों से इन्हें चुनाव की घोषणा के 24 घंटे के भीतर हटा दिया जाना चाहिए।
रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों, हवाई अड्डों, रेलवे पुलों, सड़कों, सरकारी बसों, बिजली/टेलीफोन के खंभों जैसे सार्वजनिक स्थानों से चित्रों को 48 घंटे के भीतर हटा दिया जाना चाहिए।
चुनाव आयोग ने कहा है कि निजी स्थानों से इन्हें 72 घंटे के भीतर हटा दिया जाना चाहिए।
जिस दिन से चुनाव आचार संहिता लागू होती है, उस दिन से किसी भी सरकारी कार्यालय में कोई भी राजनीतिक चित्र, कैलेंडर, कल्याणकारी स्टिकर, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्रियों के चित्र नहीं रखे जाने चाहिए। उन्हें तत्काल हटा दिया जाना चाहिए।
सरकारी वेबसाइटों और इमारतों पर मंत्रियों या राजनीतिक नेताओं की तस्वीरें और उनकी उपलब्धियों के बारे में कहानियों को हटा दिया जाना चाहिए या छिपा दिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति, राज्यपाल और दिवंगत नेताओं (गांधी, इंदिरा गांधी, पटेल, आदि) के चित्रों को प्रदर्शित करने की छूट दी गई है।
हाल ही में दिवंगत हुए नेताओं के अलावा, अन्य दिवंगत राजनीतिक नेताओं के चित्र प्रदर्शित किए जा सकते हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEO) और जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEO) को चुनाव की घोषणा के 24 घंटे के भीतर इन नियमों को लागू करना होगा।





