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Chennai चेन्नई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चेन्नई ने 6 मार्च को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत तमिलनाडु भर में व्यापक छापेमारी की। छापेमारी में तमिलनाडु राज्य विपणन निगम लिमिटेड (TASMAC) से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं पर वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत दर्ज कई एफआईआर से जांच शुरू हुई, जिसमें TASMAC संचालन में बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। मुख्य आरोपों में शराब की दुकानों पर ग्राहकों से अधिक पैसे वसूलना, आपूर्ति आदेशों के बदले में डिस्टिलरी से रिश्वत लेना और कर्मचारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग में भ्रष्टाचार शामिल हैं।
TASMAC छापों से प्रमुख निष्कर्ष छापेमारी के दौरान, अधिकारियों ने परिवहन निविदाओं, बार लाइसेंस निविदाओं और चुनिंदा डिस्टिलरी के पक्ष में आपूर्ति आदेशों से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज और डेटा जब्त किए। जांच से पता चला कि TASMAC आउटलेट ग्राहकों से प्रति बोतल ₹10-₹30 अधिक पैसे वसूल रहे थे, जो TASMAC अधिकारियों की भागीदारी वाली एक व्यापक अवैध मूल्य निर्धारण योजना का संकेत देता है। उजागर की गई प्रमुख अनियमितताओं में शामिल हैं: हेरफेर किए गए परिवहन टेंडर: एकल बोलीदाता होने के बावजूद टेंडर दिए गए, और कुछ मामलों में, आवेदकों के नो योर कस्टमर (KYC) विवरण प्रस्तुत डिमांड ड्राफ्ट (DD) से मेल नहीं खाते थे। TASMAC ने ट्रांसपोर्टरों को सालाना ₹100 करोड़ से अधिक का भुगतान किया। अनियमित बार लाइसेंस टेंडर: लाइसेंस उचित GST, PAN विवरण या KYC सत्यापन के बिना जारी किए गए, जिससे पारदर्शिता को लेकर चिंताएँ बढ़ गईं।
डिस्टिलरीज़ के साथ सीधी मिलीभगत: संचार रिकॉर्ड से पता चला कि डिस्टिलरी कंपनियों ने अनुकूल आपूर्ति आदेश और अन्य लाभ हासिल करने के लिए TASMAC अधिकारियों को प्रभावित किया। डिस्टिलरीज़ और बॉटलिंग कंपनियाँ जाँच के दायरे में ED की जाँच प्रमुख डिस्टिलरीज़ और बॉटलिंग इकाइयों तक फैली, जिससे बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी का पर्दाफाश हुआ। जाँच के दायरे में आने वाली डिस्टिलरीज़ में SNJ, Kals, Accord, SAIFL और शिवा डिस्टिलरी शामिल हैं, जबकि देवी बॉटल्स, क्रिस्टल बॉटल्स और GLR होल्डिंग जैसी बॉटलिंग कंपनियाँ धोखाधड़ी की गतिविधियों में शामिल पाई गईं। जांचकर्ताओं ने पाया कि डिस्टिलरी ने खर्चों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया और 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की बेहिसाब नकदी निकालने के लिए फर्जी खरीद रिकॉर्ड बनाए। कथित तौर पर इन अवैध निधियों का इस्तेमाल आपूर्ति आदेशों के बदले में TASMAC अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए किया गया था। बॉटलिंग कंपनियों ने बिक्री के आंकड़ों में और भी हेराफेरी की, अतिरिक्त भुगतान किए और बाद में कमीशन काटकर नकदी निकाल ली। एक सुनियोजित वित्तीय धोखाधड़ी नेटवर्क
ED के निष्कर्षों से पता चलता है कि यह एक सुनियोजित वित्तीय धोखाधड़ी है जिसमें छिपे हुए नकदी प्रवाह, बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए गए खर्च और व्यवस्थित कर चोरी शामिल है। इन अवैध कार्यों में TASMAC कर्मचारियों, डिस्टिलरी और बोतल बनाने वाली कंपनी के सहयोगियों और अन्य प्रमुख व्यक्तियों की भूमिका की फिलहाल जांच की जा रही है। तमिलनाडु के शराब वितरण नेटवर्क में भ्रष्टाचार पर ED की कार्रवाई जारी रहने के कारण आगे की कानूनी कार्रवाई और वित्तीय जांच की उम्मीद है।
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