तमिलनाडू

TASMAC घोटाले में फिल्म निर्माता और व्यवसायी के खिलाफ ईडी की कार्यवाही पर रोक लगाई

Tulsi Rao
20 Jun 2025 1:49 PM IST
TASMAC घोटाले में फिल्म निर्माता और व्यवसायी के खिलाफ ईडी की कार्यवाही पर रोक लगाई
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चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा फिल्म निर्माता आकाश भास्करन और व्यवसायी विक्रम रविंद्रन के खिलाफ कथित TASMAC मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में शुरू की गई सभी कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति एम.एस. रमेश और वी. लक्ष्मीनारायणन की खंडपीठ ने दोनों व्यक्तियों द्वारा दायर याचिकाओं पर अंतरिम आदेश पारित करते हुए कहा कि ईडी के तलाशी अभियान में अपराध साबित करने वाली सामग्री की कमी के कारण अधिकार क्षेत्र का अभाव है।

पीठ ने अपने आदेश में कहा, "मुख्य रिट याचिकाओं के निपटारे तक, 15.5.2025 के प्राधिकरण के अनुसार याचिकाकर्ताओं के खिलाफ (ईडी द्वारा) आगे की सभी कार्यवाही पर अंतरिम रोक है।"

अदालत ने ईडी को 16 मई को की गई तलाशी के दौरान जब्त और सील की गई सभी संपत्तियों को वापस करने का निर्देश दिया, जब तक कि रिट याचिकाओं पर अंतिम रूप से निर्णय नहीं हो जाता।

प्रथम दृष्टया विचार करते हुए, पीठ ने टिप्पणी की, "प्रत्यक्षवादियों (ईडी) द्वारा की गई तलाशी और प्राधिकरण पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बाहर प्रतीत होता है, क्योंकि कोई भी आपत्तिजनक सामग्री नहीं थी। हम जानबूझकर स्पष्ट कारणों से प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत सामग्री का उल्लेख करने से बचते हैं।"

अदालत ने कहा कि ईडी द्वारा प्रस्तुत की गई कथित जानकारी में "किसी भी जानकारी की कोई समानता नहीं थी" जिससे यह विश्वास हो सके कि याचिकाकर्ता मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे।

पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू द्वारा आदेश के क्रियान्वयन पर तीन सप्ताह की रोक लगाने के अनुरोध को भी खारिज कर दिया, जिसका उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील की सुविधा प्रदान करना था।

इसके अतिरिक्त, अदालत ने विशेष लोक अभियोजक की उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें याचिकाकर्ताओं से जब्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को वापस करने से पहले उनकी क्लोनिंग पूरी करने के लिए और समय मांगा गया था।

आकाश भास्करन और विक्रम रवींद्रन ने ईडी के तलाशी अभियान और दो कार्यालय और आवासीय परिसरों की सीलिंग को अवैध घोषित करने की मांग करते हुए रिट याचिका दायर की थी। उन्होंने परिसर को खोलने और जब्त किए गए गैजेट को वापस लेने के लिए अंतरिम राहत का अनुरोध करते हुए विविध याचिकाएँ भी दायर कीं। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विजय नारायण, वी. गिरी और अबुदु कुमार राजरत्नम ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ किसी भी अपराध के लिए कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज नहीं की गई थी, न ही उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी के रूप में नामित किया गया था।

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