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CHENNAI चेन्नई। दिल्ली की एक अदालत ने तमिलनाडु स्थित अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी गिरोह के संदिग्ध सरगना जाफर सादिक को सशर्त जमानत दे दी है। उसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खाद्य उत्पादों में छिपाकर स्यूडोएफेड्रिन की तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। जाफर सादिक को ड्रग तस्करी में अपनी भूमिका सामने आने के बाद डीएमके से बर्खास्त कर दिया गया था। उसे 9 मार्च को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था और तब से वह जेल में है। उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश सुधीर कुमार सिरोही ने सादिक को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानतें देने का निर्देश दिया। इसके अलावा, सादिक को जमानत अवधि के दौरान अदालत में अपना पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है और अगर उसके पास पासपोर्ट नहीं है, तो उसे इस बारे में हलफनामा दाखिल करना होगा। उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) खोला जाना है और उसे भारत से बाहर यात्रा करने की अनुमति नहीं है। अदालत ने कहा कि सादिक को निर्देश दिया गया है कि वह मुकदमा पूरा होने तक हर महीने के पहले सोमवार को एनसीबी कार्यालय में हस्ताक्षर करें और जमानत पर रहने के दौरान आरोपी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होने की स्थिति में एनसीबी जमानत रद्द करने की मांग कर सकता है।
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