
चेन्नई: नर्सों और डॉक्टरों के संघों ने सार्वजनिक स्वास्थ्य और निवारक चिकित्सा निदेशालय के एक नए आंतरिक निर्देश की कड़ी निंदा की है जो तमिलनाडु सरकारी सेवक आचरण नियम, 1973 के तहत सभी विभाग के कर्मचारियों को केंद्र या राज्य सरकारों की सार्वजनिक रूप से आलोचना करने से रोकता है।
आंतरिक रूप से प्रसारित आधिकारिक संचार सार्वजनिक स्वास्थ्य निदेशक (डीपीएच) डॉ. ए सोमसुंदरम द्वारा गुरुवार को जारी किया गया था। सर्कुलर में कहा गया है कि नियम 12 के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों को सार्वजनिक रूप से केंद्र या राज्य सरकारों की आलोचना नहीं करनी चाहिए, नकारात्मक मीम्स पोस्ट नहीं करना चाहिए या सरकारी नीतियों और कार्यों के खिलाफ टिप्पणी साझा नहीं करनी चाहिए।
सर्कुलर में डीपीएच ने कहा कि कर्मचारियों को ऐसी टिप्पणियाँ नहीं करनी चाहिए जो सरकारों के बीच "अच्छे संबंधों" को प्रभावित करेंगी। उन्हें उन अनौपचारिक बैठकों में भी भाग नहीं लेना चाहिए जहां सरकार की आलोचना करने वाले प्रस्ताव या भाषण दिए जाते हैं।





