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तमिलनाडु Tamil Nadu: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) का उल्लंघन करने के लिए डीएमके सांसद जगतरक्षकन और उनके परिवार के सदस्यों पर 900 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने मामले से संबंधित 89 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने की भी घोषणा की। ईडी ने एक आधिकारिक बयान में खुलासा किया कि सितंबर 2020 में जब्त की गई 89.19 करोड़ रुपये की संपत्ति अब फेमा के तहत 26 अगस्त, 2024 को जारी एक न्यायनिर्णयन आदेश के बाद औपचारिक रूप से जब्त कर ली गई है। एजेंसी ने आगे बताया कि तमिलनाडु के एक प्रमुख व्यवसायी और सांसद जगतरक्षकन, उनके परिवार और एक संबंधित भारतीय संस्था पर जुर्माना लगाया गया है।
चेन्नई स्थित ईडी ने तमिलनाडु के एक व्यवसायी और सांसद जगतरक्षकन, उनके परिवार के सदस्यों और एक संबंधित भारतीय संस्था के खिलाफ फेमा के तहत जांच की थी। ईडी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा, "फेमा की धारा 37ए के तहत जब्त की गई 89.19 करोड़ रुपये की संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया गया है और 26 अगस्त, 2024 को पारित न्यायनिर्णयन आदेश के अनुसार 908 करोड़ रुपये (लगभग) का जुर्माना लगाया गया है।" जांच और उसके बाद के जुर्माने विदेशी मुद्रा विनियमन के उल्लंघन पर लगाम लगाने के ईडी के चल रहे प्रयासों को उजागर करते हैं। गंभीर वित्तीय जुर्माना डीएमके सांसद और उनके सहयोगियों द्वारा किए गए उल्लंघनों की गंभीरता को रेखांकित करता है।
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Kiran
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