
x
Chennai चेन्नई: मंदिर में हुए दीपात्सव को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। हाई कोर्ट के एक जज ने फैसला सुनाया है कि कार्तिक दीपम दरगाह के पास एक पुराने खंभे पर जलाया जाना चाहिए। तमिलनाडु की DMK सरकार उन्हें पद से हटाना चाहती है क्योंकि इस फैसले से सांप्रदायिक झड़पें हो सकती हैं। (DMK हाई कोर्ट के जज को पद से हटाएगी) कार्तिक दीपात्सव हर साल दिसंबर में तिरुपरनकुंड्रम के सुब्रमण्य स्वामी मंदिर में मनाया जाता है। पहाड़ी पर मौजूद दो पुराने खंभों में से एक को 'दीपाथन' कहा जाता है, जहां छठी सदी का मंदिर और 14वीं सदी की सिकंदर बादशाह दरगाह स्थित है।
इस बीच, पिछले सौ सालों से कार्तिक दीप पहाड़ी के नीचे वाले खंभे पर जलाया जाता रहा है। हालांकि, चार लोगों ने मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया है कि पहाड़ी की चोटी भी मंदिर की है। उन्होंने कोर्ट से पहाड़ी की चोटी पर दूसरे खंभे पर कार्तिक दीप जलाने की इजाज़त मांगी।
दूसरी ओर, DMK सरकार ने हाई कोर्ट में दलील दी कि पहाड़ी की चोटी पर खंभे के पास दरगाह होने से सांप्रदायिक झड़पें हो सकती हैं। जस्टिस स्वामिनाथन की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने 2017 में दिए गए आदेश का हवाला दिया। मंदिर प्रबंधन ने भी याचिकाकर्ताओं की मांग का विरोध किया। दरगाह प्रबंधन ने भी अपनी दलीलें पेश कीं।
मद्रास हाई कोर्ट के जज जस्टिस जीआर स्वामिनाथन ने 1 दिसंबर को याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाया। उन्होंने सुब्रमण्य स्वामी मंदिर के अधिकारियों को 4 दिसंबर को शाम 6 बजे तक पहाड़ी पर मौजूद पुराने पत्थर पर दीपक जलाने का निर्देश दिया। हालांकि, मंदिर अधिकारियों ने इसका पालन नहीं किया। सरकार के निर्देशानुसार, दीपक पहाड़ी के नीचे वाले खंभे पर जलाया गया।
हिंदू समुदाय के लोगों ने कोर्ट के फैसले का पालन न होने पर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने पहाड़ी पर मौजूद पुराने खंभे पर दीपक जलाने की कोशिश की। भारी संख्या में तैनात पुलिस और सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें तितर-बितर कर दिया। इन घटनाओं के बाद, मद्रास हाई कोर्ट की दो जजों की बेंच ने गुरुवार को तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर अपील पर सुनवाई की।
इस बीच, मद्रास हाई कोर्ट ने कोर्ट के आदेश के उल्लंघन पर नाराजगी जताई है। DMK सरकार ने उन पर कोर्ट की अवमानना का आरोप लगाया है। इस मामले में, राज्य सरकार ने
5 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने के लिए सहमति दे दी है। हालांकि, सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं हुई है।
दूसरी ओर, तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। इस संदर्भ में, सीएम स्टालिन ने बीजेपी और AIADMK पर राज्य में सांप्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। इन घटनाओं के बाद, DMK सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट के जज जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग चलाने का फैसला किया है, जिन्होंने एक विवादित फैसला दिया था। सरकारी सूत्रों ने बताया कि इस संबंध में एक महाभियोग प्रस्ताव विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा।
TagsDMKMadras High CourtimpeachmentThiruparankundram templeमद्रास हाई कोर्टमहाभियोगथिरुपरनकुंद्रम मंदिरजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताजनता से रिश्ता.कॉमआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Next Story





