तमिलनाडू

पहाड़ी इलाकों में प्लास्टिक बैग में दूध बांटना: Aavin को दूसरा तरीका ढूंढने का आदेश

Kavita2
22 Feb 2026 9:15 AM IST
पहाड़ी इलाकों में प्लास्टिक बैग में दूध बांटना: Aavin को दूसरा तरीका ढूंढने का आदेश
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Tamil Nadu तमिलनाडु: चेन्नई हाई कोर्ट ने आविन एडमिनिस्ट्रेशन को ऊटी और कोडाईकनाल समेत पहाड़ी इलाकों में प्लास्टिक बैग में दूध बांटने के दूसरे तरीके ढूंढने का ऑर्डर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एन. सतीश कुमार और डी. भरत चक्रवर्ती की एक स्पेशल बेंच एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और वाइल्डलाइफ से जुड़े केस सुन रही है। ऊटी और कोडाईकनाल समेत पहाड़ी इलाकों में प्लास्टिक बैन ऑर्डर को लागू करने की मांग वाला केस इसी बेंच में सुनवाई के लिए आया था।

उस समय, सुप्रीम कोर्ट की मदद के लिए नबास के तौर पर रखे गए वकीलों ने ऊटी समेत पहाड़ी इलाकों में प्लास्टिक की पीने की पानी की बोतलों पर बैन लगा दिया था। इसकी जगह, पीने का पानी टेट्रो पैकेट में बेचा जाता है। इसके अलावा, आविन दूध के पैकेट के ज़रिए हर दिन नीलगिरी में 60 लाख प्लास्टिक बैग सर्कुलेट होते हैं।

इसलिए, आविन ने 2013 में कहा था कि वह कांच की बोतलों में दूध बांटने जा रहा है और इसके लिए टेंडर मांगा था। हालांकि, कंपनी ने कहा कि उसने अब तक कुछ नहीं किया है। केस की सुनवाई करने वाले जजों ने बाद में फैसला सुनाया कि प्लास्टिक की पीने की पानी की बोतलों पर बैन प्लास्टिक से बने टेट्रो पैकेट पर भी लागू होता है।

टेट्रो पैकेट प्लास्टिक की बोतलों के मुकाबले पर्यावरण के लिए ज़्यादा नुकसानदायक हैं। इसलिए, टेट्रो पैकेट में पीने का पानी बेचने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ऐसे टेट्रो पैकेट ज़ब्त कर लेने चाहिए और उन्हें बेचने वाली दुकानों को सील कर देना चाहिए। इसके अलावा, कोर्ट ने आविन को प्लास्टिक पैकेट के बजाय दूध बांटने के दूसरे तरीकों पर स्टडी करने और इस बारे में एक रिपोर्ट देने का आदेश दिया, और सुनवाई टाल दी।

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