तमिलनाडू

ऑनर किलिंग रोकने के लिए अलग कानून की मांग, K.N. पाशा आयोग रिपोर्ट के बाद कार्रवाई का आग्रह

Kavita2
15 Jun 2026 9:31 AM IST
ऑनर किलिंग रोकने के लिए अलग कानून की मांग, K.N. पाशा आयोग रिपोर्ट के बाद कार्रवाई का आग्रह
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Tamil Nadu तमिलनाडु: ऑनर किलिंग (सम्मान के नाम पर हत्या) की घटनाओं को रोकने के लिए कानून बनाए जाने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। ‘लिबरेशन टाइगर्स ऑफ़ तमिलनाडु’ के नेता थोलम थिरुमावलवन ने कहा है कि K.N. पाशा कमीशन की रिपोर्ट मिलते ही राज्य सरकार को तुरंत अलग कानून लाना चाहिए। उन्होंने इस मुद्दे को गंभीर सामाजिक समस्या बताते हुए त्वरित कदम उठाने की अपील की है।

रविवार को संगठन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में ऑनर किलिंग की घटनाओं में बढ़ोतरी चिंता का विषय है। बयान में कहा गया कि जाति के नाम पर होने वाली ऐसी घटनाएं समाज के लिए खतरा हैं और इन्हें रोकने के लिए सख्त कानूनी व्यवस्था जरूरी है। संगठन ने यह भी कहा कि लंबे समय से उनकी यह मांग रही है कि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए विशेष कानून बनाया जाए।

इस बीच, Supreme Court of India द्वारा समय-समय पर केंद्र और राज्य सरकारों को ऑनर किलिंग रोकने के लिए कानून बनाने की सलाह दी गई है। हालांकि, संगठन के बयान में यह भी कहा गया कि इसके बावजूद अब तक केंद्र सरकार और अधिकांश राज्य सरकारों ने इस दिशा में कोई ठोस कानून लागू नहीं किया है, जिससे इस मुद्दे पर चिंता बनी हुई है।

पिछले वर्ष नवंबर में तत्कालीन Dravida Munnetra Kazhagam सरकार ने ऑनर किलिंग को रोकने के उपायों पर अध्ययन करने के लिए एक आयोग का गठन किया था। इस आयोग की अध्यक्षता रिटायर्ड जज K.N. पाशा को सौंपी गई थी। आयोग को राज्य में इस तरह की घटनाओं की स्थिति का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी।

बयान में कहा गया है कि K.N. पाशा आयोग की रिपोर्ट अभी तक सरकार को प्रस्तुत नहीं की गई है। इस देरी को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं और जल्द से जल्द रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की गई है, ताकि इसके आधार पर कानून निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ सके।

थोलम थिरुमावलवन ने कहा कि ऑनर किलिंग जैसी घटनाएं केवल व्यक्तिगत अपराध नहीं हैं, बल्कि यह सामाजिक संरचना और जातिगत भेदभाव से जुड़ी गंभीर समस्या है। इसलिए इसे रोकने के लिए सिर्फ प्रशासनिक कदम पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि एक मजबूत कानूनी ढांचा जरूरी है।

उन्होंने सरकार से अपील की कि रिपोर्ट मिलने के तुरंत बाद बिना देरी किए कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके और पीड़ित परिवारों को न्याय मिल सके।

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