
Tamil Nadu तमिलनाडु: चेन्नई हाई कोर्ट ने अलंदूर कोर्ट को मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक कमेंट करने वाली महिला कस्टम ऑफिसर के खिलाफ केस की जांच 2 महीने के अंदर पूरी करने का आदेश दिया है।
शबीना ने चेन्नई हाई कोर्ट में फाइल की गई पिटीशन में कहा है कि मैं और मेरे पति पिछले साल मक्का घूमने गए थे। जब मैं कुवैत एयरलाइंस से चेन्नई लौटी, तो एयरपोर्ट पर एक महिला कस्टम ऑफिसर ने मेरी तलाशी ली।
इस तलाशी के दौरान, उसने मुझे बुर्का पहने देखा और मेरी बेइज्जती करते हुए कहा कि मुस्लिम महिलाएं विदेशों से सोना स्मगल करने के लिए ऐसे कपड़े पहनती हैं। इसके बाद, मैंने उस महिला कस्टम ऑफिसर के खिलाफ अलंदूर कोर्ट में केस फाइल किया। लेकिन केस की सुनवाई टाली जा रही है। इसलिए, उसने कहा था कि अलंदूर कोर्ट को इस केस की जल्द से जल्द जांच करने और इसे खत्म करने का आदेश दिया जाए।
जब केस जज ए.डी. जगदीश चंद्र के सामने सुनवाई के लिए आया, तो पिटीशनर ने आरोप लगाया कि उसके खिलाफ झूठा केस दर्ज किया गया है। फिर केस की सुनवाई करने वाले जज ने अलंदूर कोर्ट को महिला कस्टम ऑफिसर के खिलाफ केस की जांच 2 महीने के अंदर पूरी करने का आदेश दिया।





