तमिलनाडू

तमिलनाडु में अपंजीकृत अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई का निर्णय

Kavita2
21 May 2025 9:35 AM IST
तमिलनाडु में अपंजीकृत अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई का निर्णय
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Tamil Nadu तमिलनाडु : चिकित्सा एवं ग्रामीण कल्याण विभाग के सूत्रों ने बताया कि तमिलनाडु में केवल 38,188 अस्पताल और क्लीनिक पंजीकृत हैं और जिनके पास पंजीकरण लाइसेंस नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तमिलनाडु में 85,000 से अधिक अस्पताल, क्लीनिक और छोटे चिकित्सा केंद्र संचालित हैं। आम तौर पर अस्पतालों और क्लीनिकों को पंजीकरण लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक होता है। अगर लाइसेंस मिल भी जाता है, तो उसे हर 5 साल में रिन्यू कराना पड़ता है। इसके लिए 2018 में तमिलनाडु चिकित्सा संस्थान नियमितीकरण संशोधन अधिनियम लाया गया था।

इसमें न केवल सरकारी और निजी अस्पतालों के लिए, बल्कि सिद्ध आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी अस्पतालों के लिए भी पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए समय-समय पर आवेदन करने की समय सीमा दी जाती है, लेकिन ऐसा लगता है कि उस अवधि के दौरान बहुत कम संख्या में अस्पताल ही आवेदन जमा करते हैं। नतीजतन, अब तक केवल 38,188 अस्पतालों को ही चिकित्सा एवं ग्रामीण कल्याण सेवा निदेशालय के पास पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है। चिकित्सा एवं ग्रामीण कल्याण निदेशालय के अधिकारियों ने कहा है कि वे पंजीकरण लाइसेंस के लिए आवेदन न करने वाले अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पहले चरण में आवेदन न करने वाले अस्पतालों को नोटिस भेजा जाएगा और उसका भी पालन न करने पर कार्रवाई की जाएगी।

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