तमिलनाडू

दलित बिजनेस चैंप स्कीम: सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर आदेश सुरक्षित

Tulsi Rao
24 May 2025 1:01 PM IST
दलित बिजनेस चैंप स्कीम: सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर आदेश सुरक्षित
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चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन और न्यायमूर्ति वी लक्ष्मीनारायणन की अवकाश पीठ ने शुक्रवार को यूट्यूबर ‘सवुक्कु’ शंकर द्वारा दायर जनहित याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया। इस याचिका में अनुसूचित जाति/जनजाति सफाई कर्मचारियों को उद्यमी बनाने के उद्देश्य से बनाई गई अन्नल अंबेडकर बिजनेस चैंपियन योजना के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग की गई है।

सुनवाई के दौरान चेन्नई मेट्रो जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त एएजी जे रविंद्रन ने कहा कि पात्रता मानदंडों का पालन करते हुए 213 पात्र व्यक्तियों का चयन किया गया।

याचिका की स्वीकार्यता पर सवाल उठाते हुए और अवकाश के दौरान इसे तत्काल मामले के रूप में लेते हुए उन्होंने याचिका दायर करने के पीछे की वास्तविक मंशा पर संदेह जताया। उन्होंने कहा कि यह राजनीतिक द्वेष के कारण दायर की गई है, क्योंकि याचिकाकर्ता ने खुद कहा था कि याचिका उनके घर में तोड़फोड़ के प्रतिशोध में दायर की गई है।

पीठ ने कहा कि वह यह नहीं देखेगी कि याचिकाकर्ता कौन है, बल्कि केवल याचिका की विषय-वस्तु देखेगी। उसने सवाल किया कि योजना की आवश्यकता के अनुसार समूह प्रबंधन कंपनी क्यों नहीं स्थापित की गई।

पक्षकारों में से एक जनरल ग्रीन लॉजिस्टिक्स के प्रतिनिधि ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हर सदस्य को शेयरधारक बनाया जाएगा। इसके बाद पीठ ने आदेश सुरक्षित रख लिया।

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