तमिलनाडू
DA Case: DMK नेता राजा ने याचिका खारिज होने के खिलाफ कोर्ट का रुख किया
Ratna Netam
2 April 2026 2:05 PM IST

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CHENNAI.चेन्नई: पूर्व केंद्रीय मंत्री और MP ए राजा ने मद्रास हाई कोर्ट में CBI द्वारा दर्ज आय से अधिक संपत्ति के मामले में ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स मांगने वाली अपनी याचिका खारिज होने को चुनौती दी है।
यह मामला उन आरोपों से जुड़ा है कि राजा ने 1999 और 2010 के बीच चेक पीरियड के दौरान अपनी आय के ज्ञात सोर्स से ज़्यादा लगभग 5.53 करोड़ रुपये की संपत्ति जमा की। CBI ने 2015 में उनके, उनकी पत्नी एमए परमेश्वरी और दूसरों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के लिए FIR दर्ज की थी।
यह मामला अभी चेन्नई में चुने हुए प्रतिनिधियों से जुड़े मामलों के लिए स्पेशल कोर्ट में पेंडिंग है।
राजा ने पहले ट्रायल कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें 22 अगस्त, 2015 की तारीख वाले एक रिप्रेजेंटेशन सहित कुछ डॉक्यूमेंट्स पेश करने की मांग की गई थी। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने 8 दिसंबर, 2025 को उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद उन्हें हाई कोर्ट में एक क्रिमिनल ओरिजिनल याचिका दायर करनी पड़ी।
अपनी पिटीशन में, राजा ने कहा कि चार्ज फ्रेम करने के स्टेज पर खुद का अच्छे से बचाव करने के लिए मांगे गए डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं।
प्रस्तावित कदम माइनॉरिटी संस्थानों पर हमला
पिटीशन में यह भी बताया गया है कि 2G स्पेक्ट्रम केस की जांच के दौरान CBI, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसी कई एजेंसियों ने पहले भी ऐसे ही आरोपों की जांच की थी, और कुछ ट्रांज़ैक्शन को गलत नहीं पाया गया था।
राजा ने तर्क दिया है कि इस केस में ऐसे ट्रांज़ैक्शन को शामिल करना गलत और राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने और CBI को फेयर ट्रायल पक्का करने के लिए मांगे गए डॉक्यूमेंट्स देने का निर्देश देने की मांग की है।
जब मामला सुनवाई के लिए आया, तो जस्टिस AD जगदीश चंदिरा ने CBI को पिटीशन पर जवाब फाइल करने का निर्देश दिया और केस को टाल दिया।
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