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Tamil Nadu तमिलनाडु: मद्रास उच्च न्यायालय ने 2016 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव अभियान के दौरान AIADMK कार्यकर्ताओं पर कथित हमले के संबंध में सहकारिता मंत्री केआर पेरियाकरुप्पन के खिलाफ दायर 2016 के आपराधिक मामले को खारिज कर दिया है। यह मामला एक घटना से उपजा है जिसमें कुछ DMK कार्यकर्ताओं और पेरियाकरुप्पन के समर्थकों पर AIADMK कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप लगाया गया था। कथित हमले के बाद, पेरियाकरुप्पन सहित कई व्यक्तियों के खिलाफ शिवगंगई जिले के थिरुकोष्टियूर पुलिस स्टेशन में हमला करने के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया गया था।
अपने बचाव में, पेरियाकरुप्पन के वकील ने तर्क दिया कि मंत्री कथित अपराध में सीधे तौर पर शामिल नहीं थे और वे मामले में केवल आठवें आरोपी थे। वकील ने आगे जोर देकर कहा कि पेरियाकरुप्पन घटना स्थल पर शारीरिक रूप से मौजूद नहीं थे। तर्कों पर विचार करने के बाद, मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पी. वेलमुरुगन ने मंत्री के तर्क को स्वीकार कर लिया और आपराधिक मामले को खारिज करते हुए उनके पक्ष में फैसला सुनाया। यह फैसला पेरियाकरुप्पन के लिए एक बड़ी राहत है, जिन्हें चुनाव के दौरान लगाए गए आरोपों के कारण कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ा था। यह मामला 2016 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के दौरान डीएमके और एआईएडीएमके के बीच तीव्र राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के बाद सामने आए कई मामलों में से एक था।
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Kiran
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