तमिलनाडू

भूमि हड़पने के मामले में मा सू के लिए अदालत ने 24 जुलाई की समयसीमा तय की

Kiran
18 Jun 2025 2:43 PM IST
भूमि हड़पने के मामले में मा सू के लिए अदालत ने 24 जुलाई की समयसीमा तय की
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Chennai चेन्नई की एक विशेष अदालत ने सरकारी जमीन हड़पने के मामले में औपचारिक आरोप दायर करने से पहले मंत्री सुब्रमण्यम और उनकी पत्नी को 24 जुलाई तक जवाब देने के लिए कहा है। दंपति पर आरोप है कि उन्होंने चेन्नई के मेयर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान किंडी वर्कर्स कॉलोनी में एक सरकारी घर को अवैध रूप से हासिल किया और फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके इसे अपनी पत्नी कंचना के नाम पर स्थानांतरित कर दिया। यह मामला पहली बार 2019 में सैदापेट के शिकायतकर्ता पार्थिबन ने दायर किया था। इ
स साल की शुरुआत में मद्रास उच्च न्यायालय ने मामले को रद्द करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद दंपति ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन उनकी याचिका के कारण विशेष अदालत में कार्यवाही में कोई देरी नहीं हुई। पीठासीन न्यायाधीश एन. वेंकटरमन ने बचाव पक्ष से कहा कि अब और समयसीमा नहीं दी जाएगी। अगर दंपति 24 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट से स्थगन हासिल करने में विफल रहते हैं, तो उसी दिन औपचारिक आरोप दर्ज किए जाएंगे और मुकदमा शुरू होगा। यह घटनाक्रम एक महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि जांचकर्ता मंत्री और उनकी पत्नी के खिलाफ सत्ता और सार्वजनिक संपत्ति के कथित दुरुपयोग के लिए मामला बना रहे हैं।
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