तमिलनाडू
कोर्ट ने तमिलनाडु में हिरासत में मौत का मामला सीबीआई को स्थानांतरित करने की याचिका पर सीबी-सीआईडी से स्थिति रिपोर्ट मांगी
Renuka Sahu
2 Nov 2022 4:52 AM GMT
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न्यूज़ क्रेडिट : newindianexpress.com
मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने मंगलवार को तिरुनेलवेली में 2018 की हिरासत में मौत के मामले की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सीबी-सीआईडी से स्थिति रिपोर्ट मांगी।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने मंगलवार को तिरुनेलवेली में 2018 की हिरासत में मौत के मामले की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सीबी-सीआईडी से स्थिति रिपोर्ट मांगी।
अंबासमुद्रम की याचिकाकर्ता एम एसाकी शंकरी (23) ने आरोप लगाया कि उसके पति मुरुगेसन और उसके दोस्त मणिकराज को मार्च 2018 में शिवंथिपट्टी पुलिस स्टेशन में तलैयुथु के तत्कालीन डीएसपी और कुछ अन्य पुलिस कर्मियों ने पीट-पीट कर मार डाला था।
हालांकि उच्च न्यायालय ने शंकरी द्वारा दायर पिछली याचिका में जांच को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश के साथ जांच सीबी-सीआईडी को हस्तांतरित कर दी थी, लेकिन चार साल बीत जाने के बाद भी जांच में कोई प्रगति नहीं हुई है। दावा किया।
इसके अलावा, उसने आरोप लगाया कि सीबी-सीआईडी आरोपी पुलिस अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर रही है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रही है। (पुलिस थाने का सीसीटीवी फुटेज)। याचिका पर सुनवाई करने वाले न्यायमूर्ति जी इलांगोवन ने सीबी-सीआईडी को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई 10 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी।
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