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चेन्नई: चेन्नई की एक सत्र अदालत ने जेल में बंद पूर्व मंत्री वी सेंथिलबालाजी द्वारा नौकरी रैकेट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) मामले से उन्हें मुक्त करने की मांग वाली याचिका पर अंतिम आदेश सुरक्षित रख लिया।सभी दलीलें सुनने के बाद, प्रधान सत्र न्यायाधीश एस अल्ली ने अंतिम आदेश 30 अप्रैल के लिए पोस्ट कर दिया।पूर्व मंत्री के वकील ने कहा कि अदालत में दाखिल किए गए और उनके मुवक्किल को दिए गए बैंक दस्तावेजों के बीच कई विरोधाभास पाए गए हैं।वकील ने यह भी संदेह जताया कि पूर्व मंत्री को जो दस्तावेज सौंपे गए हैं उनमें तारीखें बदल दी गई हैं। इसके अलावा, वकील ने अदालत से दस्तावेज़ को फोरेंसिक परीक्षण के अधीन करने की मांग की।प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के विशेष अभियोजक एन रमेश ने बैंक दस्तावेजों में पाए गए विरोधाभासों के संबंध में याचिकाकर्ता की दलील पर आपत्ति जताई।
सेंथिलबालाजी ने कथित जॉब रैकेट से जुड़े पीएमएलए मामले से उन्हें मुक्त करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की। जबकि डिस्चार्ज याचिका में आदेश सुरक्षित रखा गया था, सेंथिलबालाजी ने आगे की दलीलें आगे बढ़ाने के लिए एक नया आवेदन दायर किया।प्रमुख सत्र अदालत ने आवेदन की अनुमति दे दी और सेंथिलबालाजी को चालान सहित बैंक दस्तावेज़ भेज दिए, जो उन्होंने अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाने के लिए मांगे थे।सेंथिलबालाजी को प्रवर्तन निदेशालय ने 14 जून को चेन्नई स्थित उनके आवास पर पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया था।जांच एजेंसी ने तत्कालीन अन्नाद्रमुक शासन में परिवहन मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान कथित नौकरी के बदले नकदी घोटाले को लेकर सेंथिलबालाजी के खिलाफ पीएमएलए मामला दर्ज किया था।
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Harrison
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