
Tamil Nadu तमिलनाडु : मद्रास उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी को नाम तमिलर पार्टी के समन्वयक सीमन को चार हफ़्तों के भीतर नया पासपोर्ट जारी करने का आदेश दिया है।
नाम तमिलर पार्टी के समन्वयक सीमन ने मद्रास उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि क्षेत्रीय अधिकारी लंबित मामलों के कारण उन्हें नया पासपोर्ट जारी करने से इनकार कर रहे हैं।
अपनी याचिका में उन्होंने कहा, "जब मैं विदेश यात्रा के लिए अपना पासपोर्ट ढूँढ रहा था, तो पता चला कि वह गायब है। इसलिए, जब मैंने नए पासपोर्ट के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी से आवेदन किया, तो लंबित आपराधिक मामलों का हवाला देते हुए मेरा आवेदन अस्वीकार कर दिया गया।"
उन्होंने कहा, "ये मामले राजनीतिक कारणों से दर्ज किए गए हैं। इसलिए, नए पासपोर्ट के लिए मेरे आवेदन को अस्वीकार करने वाले आदेश को रद्द किया जाना चाहिए और मुझे नया पासपोर्ट जारी किया जाना चाहिए।"
इस मामले की सुनवाई करने वाले उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी और नीलांकराय पुलिस निरीक्षक को जवाब देने का आदेश दिया था।
यह मामला आज न्यायाधीश आनंद वेंकटेश के समक्ष सुनवाई के लिए आया।
सीमन की ओर से पेश हुए वकील शंकर ने तर्क दिया कि ये मामले राजनीतिक कारणों से दर्ज किए गए थे। इसलिए, नया पासपोर्ट जारी करने का आदेश दिया जाना चाहिए।
इसके बाद, मामले की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश ने नए पासपोर्ट के लिए आवेदन पर विचार किया और क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी को चार सप्ताह के भीतर सीमन को नया पासपोर्ट जारी करने का आदेश दिया। इस प्रकार मामला समाप्त हो गया।





