![विरुधुनगर में पॉक्सो एक्ट के तहत कपल को 20 साल की सजा विरुधुनगर में पॉक्सो एक्ट के तहत कपल को 20 साल की सजा](https://jantaserishta.com/h-upload/2023/05/03/2841134-representative-image.avif)
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मदुरै
मदुरै: यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई के लिए विरुधुनगर जिले के श्रीविल्लीपुथुर में एक विशेष अदालत ने मंगलवार को एक महिला सहित दो व्यक्तियों को दोषी ठहराया और उन्हें बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी पति-पत्नी हैं और विरुधुनगर जिले के अरुप्पुकोट्टई तालुक के कट्टनगुडी गांव में रहते थे। दंपति पी सरवनन (43) और उनकी पत्नी नाथिया (32) को एक नाबालिग लड़की के यौन शोषण में सहायता करने और उकसाने का दोषी पाया गया। यह घटना 2022 की है और एक शिकायत के आधार पर अरुप्पुकोट्टई महिला पुलिस ने मामला दर्ज किया है। सत्र न्यायाधीश के पूर्णा जय आनंद ने सुंदर को इस तरह के अपराध का दोषी पाया और सजा सुनाई। सूत्रों ने बताया कि आरोपी पर दो हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
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