तमिलनाडू
अवमानना मामला: मद्रास उच्च न्यायालय ने आईएएस अधिकारी के खिलाफ वारंट जारी किया
Ritisha Jaiswal
28 Oct 2022 6:30 PM IST

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मद्रास उच्च न्यायालय ने अवमानना के एक मामले में अदालत में पेश नहीं होने पर तिरुवन्नामलाई जिले के सहायक कलेक्टर आईएएस अधिकारी वीर प्रताप सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। न्यायमूर्ति एमएस रमेश ने तिरुवन्नामलाई के एसपी को सिंह को सुरक्षित करने और उन्हें 15 नवंबर को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया।
मद्रास उच्च न्यायालय ने अवमानना के एक मामले में अदालत में पेश नहीं होने पर तिरुवन्नामलाई जिले के सहायक कलेक्टर आईएएस अधिकारी वीर प्रताप सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। न्यायमूर्ति एमएस रमेश ने तिरुवन्नामलाई के एसपी को सिंह को सुरक्षित करने और उन्हें 15 नवंबर को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया।
अदालत ने 12 सितंबर को अधिकारी को एक वैधानिक नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें अवमानना याचिका के संबंध में अदालत के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया था, जो तब दायर की गई थी जब वह मेट्टूर के उप-कलेक्टर थे। अधिकारी ने अदालत में पेश होने के बजाय एक उप-आवेदन दायर किया, जिसमें अदालत में अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने की मांग की गई थी।
उन्होंने कहा कि उन्हें एससी/एसटी के लिए राष्ट्रीय आयोग के साथ जांच में शामिल होने के लिए सेलम कलेक्टर के साथ दिल्ली जाना था। उन्होंने यह कहते हुए अपनी उपस्थिति से छूट की मांग की कि अदालत के मूल आदेश का पालन किया गया था।
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