जनता से रिश्ता वेबडेस्क। मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने मंगलवार को राज्य सरकार को राष्ट्रीय युवा दिवस के मद्देनजर हर साल 12 जनवरी को तमिलनाडु में सभी शराब दुकानों को बंद करने के लिए दायर याचिका पर विचार करने का निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता कन्याकुमारी की आर जयंती ने जनहित याचिका (पीआईएल) में कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही आठ दिनों- तिरुवल्लुवर दिवस, गांधी जयंती, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस आदि सहित- को हर साल 'शुष्क दिवस' या 'शुष्क दिवस' के रूप में घोषित कर दिया है। राज्य में शराब की दुकानों के लिए नो सेल डे।
लोगों के जीवन पर शराब के दुष्प्रभावों का हवाला देते हुए, वह चाहती थी कि राष्ट्रीय युवा दिवस, जो हर साल 12 जनवरी को विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है, को इस सूची में जोड़ा जाए।
याचिका पर सुनवाई करने वाले न्यायमूर्ति डी कृष्णकुमार और न्यायमूर्ति आर विजयकुमार की खंडपीठ ने कहा कि केवल राज्य सरकार ही इस मामले पर फैसला कर सकती है। कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायाधीशों ने तमिलनाडु मद्यनिषेध और आबकारी विभाग को तीन महीने के भीतर याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर विचार करने और निर्णय लेने का निर्देश दिया।