
चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अभिनेता श्रीकांत और कृष्णा को उनके खिलाफ दर्ज ड्रग मामले में शर्तों के साथ ज़मानत दे दी। न्यायमूर्ति एम. निर्मल कुमार ने अगले आदेश तक नुंगमबक्कम पुलिस स्टेशन में पेश होने की शर्तों के साथ राहत प्रदान करने के आदेश पारित किए।
पुलिस ने श्रीकांत को 23 जून को और कृष्णा को 26 जून को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने के बाद गिरफ्तार किया था। एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत ने उनकी ज़मानत याचिका खारिज कर दी।
इसके बाद, उन्होंने ज़मानत के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया। उन्होंने कहा कि उन्हें मुख्य आरोपी प्रदीप कुमार के कबूलनामे के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। श्रीकांत ने कहा कि उनके पास से कोई भी प्रतिबंधित पदार्थ ज़ब्त नहीं किया गया, जबकि कृष्णा ने दलील दी कि मेडिकल जाँच से यह साबित नहीं हुआ कि उन्होंने ड्रग्स का सेवन किया था।





