तमिलनाडू
शिवगंगा हिरासत में मौत, अजित की मौत की जांच 20 अगस्त से पहले पूरी करें: HC
Ratna Netam
9 July 2025 1:44 PM IST

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MADURAI.मदुरै: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने मंगलवार को सीबीआई को एक मंदिर के सुरक्षा गार्ड की हिरासत में हुई मौत की जाँच पूरी करने और 20 अगस्त तक अंतिम रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। थिरुप्पुवनम पुलिस में चोरी की शिकायत दर्ज होने के एक दिन बाद, गार्ड बी अजितकुमार (29) की पुलिस पूछताछ के दौरान कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी। मदुरै के चतुर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश एस जॉन सुंदरलाल सुरेश, जिन्होंने अदालत के निर्देशानुसार मामले की जाँच पूरी की, ने मंगलवार को पीठ के समक्ष एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की। न्यायमूर्ति एस एम सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति ए डी मारिया क्लेटे की खंडपीठ ने रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया, जिसमें तथ्य दर्ज किए गए हैं और जाँच के दौरान एकत्र किए गए महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं। यह रिपोर्ट सीबीआई को अपनी जाँच में तेजी लाने और अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने में मदद करेगी। इस रिपोर्ट में निकिता नामक महिला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर, मंदिर के सुरक्षा गार्ड अजितकुमार, जिस पर कार से आभूषण चुराने का आरोप था, पर एक भीषण हमले और हत्या का संकेत दिया गया है।
अजितकुमार का न तो कोई आपराधिक इतिहास था और न ही उन पर कोई आपराधिक मामला दर्ज था। स्थानीय मंदिर में गार्ड के रूप में काम करते समय उनके आचरण के बारे में कभी कोई शिकायत नहीं की गई थी। इसलिए, जनता का विश्वास जीतने के लिए इस अदालत को अंतरिम मुआवज़ा देने पर विचार करना ज़रूरी है, रिपोर्ट में कहा गया है। चूँकि राज्य ने इस अदालत के समक्ष स्वीकार किया है कि यह हिरासत में हुई मौत थी और यह मामला 1 जुलाई को दर्ज किया गया था, और पाँच पुलिसकर्मियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया था, जिन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, इसलिए पीड़ित को मुआवज़ा देने से इनकार करने का कोई कारण नहीं है। अदालत ने अपने आदेश में सीबीआई निदेशक को एक सप्ताह के भीतर आवश्यक संख्या में अधिकारियों के साथ एक जाँच अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया। साथ ही, जाँच अधिकारी को मदुरै पीठ के रजिस्ट्रार (न्यायिक) से भौतिक साक्ष्यों, अभिलेखों और दस्तावेजों आदि की न्यायिक जाँच रिपोर्ट एकत्र करने का भी निर्देश दिया। इसके अलावा, राज्य के डीजीपी को एक सप्ताह के भीतर फोरेंसिक विश्लेषण रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।
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