तमिलनाडू
Tamil Nadu: सीएम स्टालिन राष्ट्रपति मुर्मू के कार्यों पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं: अन्नामलाई
Kanchan Paikara
17 May 2025 1:07 PM IST

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तिरुवन्नामलाई: भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री एम के स्टालिन पर राष्ट्रपति के संदर्भ में राजनीतिक लाभ के लिए तमिलनाडु के लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया।
8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर केंद्र और राष्ट्रपति की स्टालिन द्वारा की गई आलोचना का जवाब देते हुए अन्नामलाई ने कहा, "संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार देता है।"
उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री संवैधानिक प्रक्रिया को राजनीतिक हस्तक्षेप बताकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कोई भी आदेश पारित करने की अनुमति देता है, और अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रश्न उठाने में सक्षम बनाता है," अन्नामलाई ने कहा। "राष्ट्रपति ने राज्यपाल की शक्तियों और शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित समय सीमा के संबंध में 14 प्रश्न उठाए हैं। यह उनके संवैधानिक अधिकारों के भीतर है," उन्होंने कहा। उदाहरणों का हवाला देते हुए अन्नामलाई ने याद दिलाया कि कैसे 1991 में कावेरी जल विवाद के दौरान अनुच्छेद 143 का इस्तेमाल किया गया था, जब तत्कालीन राष्ट्रपति ने कर्नाटक के प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट में भेजा था। अन्नामलाई ने कहा, "उस समय तमिलनाडु ने हस्तक्षेप का स्वागत किया था। आज जब उसी कानून का इस्तेमाल किया जाता है, तो डीएमके इसे असंवैधानिक कहता है।" उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि मुद्दे सहित, स्वतंत्र भारत में अनुच्छेद 143 का इस्तेमाल 16वीं बार किया गया है। उन्होंने कहा, "हर संस्था - चाहे वह राष्ट्रपति हो, सुप्रीम कोर्ट हो, राज्यपाल हो या सीएम - के पास परिभाषित शक्तियां हैं। राष्ट्रपति का कदम अदालत के अधिकार का सम्मान करता है, उस पर सवाल नहीं उठाता है।"
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