
चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी है। यह रोक पूर्व मंत्री केएन नेहरू और अन्य के खिलाफ डायरेक्टरेट ऑफ़ विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन (DVAC) द्वारा FIR दर्ज करने के बाद लगाई गई है। यह FIR पिछली DMK सरकार के दौरान नगर निगम प्रशासन और जल आपूर्ति विभाग में कथित कैश-फॉर-जॉब घोटाले के संबंध में है।
कोर्ट ने यह अंतरिम आदेश तब दिया जब नेहरू की तरफ से पेश सीनियर वकील पीएच अरविंद पांडियन ने कोर्ट को बताया कि DVAC ने पिछली DMK सरकार के पूर्व एडवोकेट जनरल पीएस रमन के इस आश्वासन के बावजूद FIR दर्ज कर ली थी कि राज्य सरकार इस मामले में कोई ज़बरदस्ती की कार्रवाई नहीं करेगी।
चीफ जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस जी अरुल मुरुगन की पहली बेंच ने शुक्रवार को दिए आदेश में कहा, "बार में दिए गए तत्कालीन एडवोकेट जनरल के बयान को ध्यान में रखते हुए, हम राज्य अधिकारियों को अगली सुनवाई तक कोई और कार्रवाई न करने का निर्देश देते हैं।"





