तमिलनाडू

बाल अपहरण मामला: ADGP जयराम निलंबित

Kavita2
18 Jun 2025 9:44 AM IST
बाल अपहरण मामला: ADGP जयराम निलंबित
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Tamil Nadu तमिलनाडु : तमिलनाडु पुलिस के सशस्त्र बल के एडीजीपी एच.एम. जयराम, जो बाल अपहरण मामले में फंसे थे, को निलंबित कर दिया गया है।

तमिलनाडु पुलिस के सशस्त्र बल के एडीजीपी एच.एम. जयराम को पिछले सोमवार को मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर थिरुवलंगड, थिरुवल्लूर जिले में प्रेम-विवाह विवाद में 15 वर्षीय लड़के के अपहरण के मामले में गिरफ्तार किया गया था।

पुलिस ने अदालत को बताया कि इस मामले में पहले से गिरफ्तार पूर्व पुलिस अधिकारी माहेश्वरी द्वारा दिए गए बयान से संकेत मिलता है कि जयराम इसमें शामिल थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि अपहरण के लिए इस्तेमाल की गई कार जयराम को सरकार ने दी थी और पुलिस ने कहा कि एच.एम. जयराम ने अपहरण के मुद्दे पर पूवई जगनमूर्ति विधायक से कई बार फोन पर बात की थी।

बर्खास्तगी: इसके बाद, अदालत ने एच.एम. जयराम की गिरफ्तारी का आदेश दिया। आपराधिक मामले में पकड़े गए पुलिस अधिकारियों के खिलाफ 24 घंटे के भीतर अनुशासनात्मक कार्रवाई करना एक मानक प्रथा है। इसके आधार पर तमिलनाडु पुलिस के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) शंकर जीवाल ने तमिलनाडु सरकार से अनुशासनात्मक नियमों के अनुसार एडीजीपी एचएम जयराम को बर्खास्त करने की सिफारिश की।

सिफारिश स्वीकार करते हुए तमिलनाडु सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) धीरज कुमार ने मंगलवार को जयराम को बर्खास्त करने का आदेश दिया। बर्खास्तगी का आदेश जयराम को तत्काल दिया गया। 1996 में पुलिस विभाग में शामिल हुए जयराम को मई 2026 में सेवानिवृत्त होना था।

पुलिस विभाग ने कहा कि चूंकि जयराम को अब बर्खास्त कर दिया गया है, इसलिए उनकी सेवानिवृत्ति में समस्या है।

पृष्ठभूमि: तिरुवल्लूर जिले के कलंबक्कम इलाके के एक युवक धनुष को थेनी की एक महिला से प्यार हो गया और उसने शादी कर ली। घटना में जहां युवक के छोटे भाई को महिला के परिवार के समर्थन में भाड़े के आतंकवादियों ने अगवा कर लिया,

क्रांतिकारी भारतीय जनता पार्टी के नेता और के.वी.कुप्पम निर्वाचन क्षेत्र के विधायक जगनमूर्ति से संबंध होने के आरोप लगे थे। इस मामले में पूवई जगनमूर्ति और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में महिला के पिता समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस विभाग ने बताया कि इस मामले में एडीजीपी जयराम भी शामिल हैं। इसके बाद मामले में गिरफ्तार लोगों द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर न्यायाधीश ने एडीजीपी जयराम की गिरफ्तारी का आदेश दिया।

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