तमिलनाडू

Chennai सथानकुलम: HC ने मृत्युदंड के खिलाफ अपील के लिए समय दिया

Kiran
2 May 2026 3:19 PM IST
Chennai सथानकुलम: HC ने मृत्युदंड के खिलाफ अपील के लिए समय दिया
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Chennai चेन्नई, 2 मई: मद्रास हाई कोर्ट ने सनसनीखेज साथनकुलम हिरासत में मौतों के मामले में दोषी ठहराए गए नौ पुलिसकर्मियों को ट्रायल कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए समय दिया है, जिसमें उन्हें दोहरी मौत की सज़ा सुनाई गई थी। जस्टिस एन आनंद वेंकटेश और जस्टिस के के रामकृष्णन की एक डिवीज़न बेंच ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 जून की तारीख तय की है।

ये दोषसिद्धि जून 2020 में थूथुकुडी ज़िले में व्यापारी पी. जयराज (58) और उनके बेटे जे. बेनिक्स (31) की हिरासत में हुई मौतों से जुड़ी है। 6 अप्रैल को, मदुरै के पहले अतिरिक्त ज़िला और सत्र न्यायाधीश जी मुथुकुमारन ने अपराध की क्रूरता का हवाला देते हुए, इंस्पेक्टर एस. श्रीधर सहित नौ पुलिसकर्मियों को दोहरी मौत की सज़ा सुनाई थी। कोर्ट ने उन्हें कई आरोपों के तहत दोषी ठहराया, यह देखते हुए कि इस अपराध ने "समाज की अंतरात्मा को झकझोर दिया" और यह "दुर्लभतम से दुर्लभ" (rarest of rare) मामलों की श्रेणी में आता है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के नेतृत्व वाले अभियोजन पक्ष के अनुसार, पिता-पुत्र की इस जोड़ी को 19 जून, 2020 को कथित तौर पर लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में उठाया गया था, और पूरी रात उन्हें हिरासत में क्रूर यातनाएं दी गईं। गंभीर चोटों के बावजूद उन्हें बाद में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और कुछ ही दिनों के भीतर उनकी मौत हो गई, जिससे पूरे देश में आक्रोश फैल गया और हिरासत में हिंसा तथा पुलिस की जवाबदेही को लेकर गंभीर चिंताएं खड़ी हो गईं।

जांच में पता चला कि आरोपी अधिकारियों ने रिकॉर्ड में हेरफेर किया था, सबूतों को नष्ट किया था और गवाहों को डराया-धमकाया था। CBI ने इस मामले में एक विस्तृत चार्जशीट दायर की और 10 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से एक की बाद में मौत हो गई। हाई कोर्ट का यह नवीनतम आदेश अब दोषी पुलिसकर्मियों को मौत की सज़ा को चुनौती देने की अनुमति देता है, क्योंकि कानूनी कार्यवाही अब अपील के चरण में प्रवेश कर रही है।

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