तमिलनाडू

Chennai मंदिरों में 'सशुल्क दर्शन' व्यवस्था के खिलाफ HC में याचिका दायर

Kiran
20 May 2026 3:10 PM IST
Chennai मंदिरों में सशुल्क दर्शन व्यवस्था के खिलाफ HC में याचिका दायर
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Chennai चेन्नई, 20 मई: मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग (HR&CE) द्वारा प्रशासित मंदिरों में "विशेष सशुल्क दर्शन" प्रणाली को समाप्त करने की मांग की गई है। यह याचिका अंडाल पी. चोक्कलिंगम ने दायर की है। उन्होंने तर्क दिया है कि तमिलनाडु के कई मंदिरों में विशेष दर्शन के लिए भीड़ प्रबंधन के बहाने श्रद्धालुओं से ₹500 तक का शुल्क वसूला जा रहा है।

याचिकाकर्ता के अनुसार, इस प्रथा के कारण आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव होता है और यह समानता सुनिश्चित करने वाले संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन है। याचिका में कोर्ट से आग्रह किया गया है कि वह HR&CE विभाग को निर्देश दे कि वह अपने प्रशासन के तहत आने वाले मंदिरों में विशेष सशुल्क दर्शन प्रणाली को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। इस मामले की सुनवाई आने वाले दिनों में कोर्ट के समक्ष होने की उम्मीद है।

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