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चेन्नई Chennai : चेन्नई की मुख्य सत्र अदालत ने Prevention of Money Laundering Act (PMLA) धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक मामले के सिलसिले में पूर्व मंत्री वी. सेंथिलबालाजी की न्यायिक हिरासत 8 जुलाई तक बढ़ा दी है। चूंकि सेंथिलबालाजी की न्यायिक हिरासत 4 जुलाई को समाप्त होने वाली थी, इसलिए उन्हें चेन्नई के पुझल केंद्रीय कारागार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्य सत्र न्यायाधीश एस. अली के समक्ष पेश किया गया। उनकी उपस्थिति दर्ज करने के बाद न्यायाधीश ने उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। सेंथिलबालाजी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 14 जून, 2023 को चेन्नई स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ पीएमएलए मामला एआईएडीएमके शासन में परिवहन मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान कथित नकद-से-नौकरी घोटाले से उपजा है।
गिरफ्तारी के बाद से ही वह न्यायिक हिरासत में हैं। कई जमानत याचिकाएं दायर करने के बावजूद, सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने उन्हें खारिज कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप सेंथिलबालाजी एक साल से अधिक समय से जेल में हैं। इसके अलावा, सेंथिलबालाजी ने केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा दायर एक लंबित मामले के समाधान तक पीएमएलए कार्यवाही को रोकने और अपनी डिस्चार्ज याचिका पर फैसले को रोकने की मांग करते हुए अन्य याचिकाएँ दायर की हैं। इन याचिकाओं का समाधान अभी होना बाकी है। उनकी हिरासत का विस्तार सेंथिलबालाजी के सामने चल रही कानूनी चुनौतियों को दर्शाता है क्योंकि उनके कार्यकाल से जुड़े कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों की जाँच जारी है।
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Kiran
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