तमिलनाडू

Chennai News: विशाल और लाइका प्रोडक्शंस के बीच विवाद पर हाईकोर्ट में सुनवाई

Kiran
13 Jun 2024 8:33 AM GMT
Chennai News: विशाल और लाइका प्रोडक्शंस के बीच विवाद पर हाईकोर्ट में सुनवाई
x
Chennai : चेन्नई Madras High Court ने अभिनेता विशाल कृष्णा और लाइका प्रोडक्शंस के बीच विवाद की अंतिम सुनवाई 28 जून के लिए निर्धारित की है। यह निर्णय न्यायमूर्ति पी टी आशा ने लिया, जिन्होंने लाइका प्रोडक्शंस द्वारा अभिनेता की ओर से अग्रिम राशि के पुनर्भुगतान की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई की।
विवाद की पृष्ठभूमि यह विवाद विशाल द्वारा गोपुरम फिल्म्स के अंबू चेझियान से लिए गए 21.29 करोड़ रुपये के ऋण से जुड़ा है। जब विशाल ऋण चुकाने में विफल रहे, तो लाइका प्रोडक्शंस ने हस्तक्षेप किया और इस शर्त पर राशि का भुगतान किया कि विशाल लाइका को 30 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ चुकाएंगे। हालांकि, विशाल ने राशि का भुगतान नहीं किया, जिसके कारण लाइका प्रोडक्शंस ने कानूनी उपाय की मांग की।
न्यायालय की कार्यवाही सुनवाई के दौरान, विशाल का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील अरविंद पांडियन ने अदालत से सौहार्दपूर्ण समाधान की सुविधा के लिए एक सुलह अधिकारी नियुक्त करने का अनुरोध किया। हालांकि, लाइका प्रोडक्शंस के वकील ने तर्क दिया कि समझौता करने की इच्छा के विशाल के आश्वासन के बावजूद, उन्होंने इस मुद्दे को हल करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इन दलीलों को देखते हुए, न्यायाधीश ने 28 जून को अंतिम सुनवाई निर्धारित की।
अदालत का निर्देश और विशाल का जवाब इससे पहले, अदालत ने विशाल को सिविल मुकदमे के लिए 15 करोड़ रुपये की सावधि जमा करने का निर्देश दिया था। हालांकि, विशाल ने तर्क दिया कि इस आदेश का पालन करने के लिए उनके पास वित्तीय संसाधन नहीं हैं। अदालत के निर्देश के जवाब में, विशाल ने अपने दावे को पुष्ट करने के लिए अपने बैंक खातों और संपत्तियों का विवरण प्रस्तुत किया।
अंतिम सुनवाई की प्रत्याशा आगामी अंतिम सुनवाई में दोनों पक्षों के बीच अनसुलझे मुद्दों को संबोधित करने और संभावित रूप से लंबी कानूनी लड़ाई का निष्कर्ष निकालने की उम्मीद है। दोनों पक्षों से अपने अंतिम तर्क प्रस्तुत करने की उम्मीद है, अदालत के फैसले का विशाल कृष्णा और लाइका प्रोडक्शंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है। जैसे-जैसे अंतिम सुनवाई की तारीख नजदीक आ रही है, सभी की निगाहें मद्रास उच्च न्यायालय पर टिकी होंगी।
Next Story