तमिलनाडू

चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना कार्य: एकल न्यायाधीश के आदेश पर अंतरिम रोक

Kavita2
16 April 2025 9:56 AM IST
चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना कार्य: एकल न्यायाधीश के आदेश पर अंतरिम रोक
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Tamil Nadu तमिलनाडु : चेन्नई उच्च न्यायालय ने मेट्रो स्टेशन के लिए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी द्वारा भूमि अधिग्रहण के संबंध में अधिसूचना को रद्द करने के एकल न्यायाधीश के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है।

रोयापेट्टा - प्राचीन श्री रत्तीना विनायक और दुर्गा अम्मन मंदिर चेन्नई के व्हाइट्स रोड पर स्थित हैं। मायलापुर पी.एस. शिवसामी रोड के 'सेव द टेंपल' समूह के नेता पी.आर. रामनन ने चेन्नई मेट्रो परियोजना के दूसरे चरण के लिए मंदिर के राजगोपुरम को ध्वस्त करने की योजना का विरोध करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी।

इसमें उन्होंने थाउजेंड लाइट्स क्षेत्र में मेट्रो स्टेशन के प्रवेश द्वार के लिए रास्ता बनाने हेतु मंदिर के टॉवर को ध्वस्त करने पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। तदनुसार, उच्च न्यायालय, जिसने पहले ही मामले की सुनवाई कर ली थी, ने आदेश दिया कि मंदिर के टॉवर को ध्वस्त करने के बजाय मेट्रो स्टेशन के प्रवेश द्वार को पास में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के स्वामित्व वाली 837 वर्ग मीटर की खाली भूमि पर स्थानांतरित किया जाए।

इस संबंध में मेट्रो रेल कंपनी की ओर से यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को नोटिस जारी किया गया था। उस नोटिस के खिलाफ बीमा कंपनी की ओर से दायर मामले की सुनवाई कर रहे हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने थाउजेंड लाइट्स मेट्रो के प्रवेश द्वार को बदलने के लिए जारी नोटिस को रद्द करने का आदेश दिया था। एकल न्यायाधीश के इस आदेश के खिलाफ मंदिर संरक्षण महासंघ और धर्मार्थ विभाग की ओर से हाईकोर्ट में अपील दायर की गई थी।

यह मामला न्यायमूर्ति एस.एम. सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति के. राजशेखर की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया था। उस समय बताया गया था कि थाउजेंड लाइट्स मेट्रो प्रवेश द्वार क्षेत्र के लिए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के सामने खाली पड़ी जमीन को अधिग्रहित करने के लिए आयाराम कपोम एलायंस की ओर से नोटिस जारी किया गया था। मेट्रो रेल कंपनी की ओर से पेश हुए मुख्य सरकारी अधिवक्ता पी.एस. रमन ने बताया कि आश्वासन के आधार पर निर्माण कार्य करने में कोई आपत्ति नहीं है।

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