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CHENNAI.चेन्नई: शहर की एक अदालत ने गुरुवार को एक 25 वर्षीय व्यक्ति को एक 19 वर्षीय युवती का साइबरस्टॉकिंग और ब्लैकमेल करने के जुर्म में दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। युवती से उसकी मुलाकात एक ऑनलाइन मैसेजिंग ऐप के ज़रिए हुई थी। तंजावुर निवासी मोहम्मद आसिफ को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत दोषी पाया गया। सैदापेट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कुल 55,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह फैसला गुरुवार, 25 सितंबर को सुनाया गया। यह मामला 2 फरवरी, 2024 का है, जब पीड़िता ने केंद्रीय अपराध शाखा के साइबर अपराध पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता ने बताया कि ऑनलाइन दोस्ती के बाद उसने आसिफ के साथ निजी रिकॉर्डिंग साझा की थी। हालाँकि, आसिफ ने बाद में उसे परेशान करना और धमकाना शुरू कर दिया और उससे और अश्लील वीडियो भेजने की माँग की। केंद्रीय अपराध शाखा की अतिरिक्त आयुक्त ए. राधिका की देखरेख में एक विशेष जाँच दल का गठन किया गया। साइबर अपराध निरीक्षक के नेतृत्व में टीम ने गहन जाँच की, साक्ष्य एकत्र किए और सैदापेट स्थित ग्यारहवीं महानगर दंडाधिकारी अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया।
अदालत ने आरोपों को संदेह से परे सिद्ध पाया। मोहम्मद आसिफ को आईटी अधिनियम की धारा 66-डी के तहत दो साल के कठोर कारावास और 50,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई, साथ ही जुर्माना न चुकाने पर छह महीने की अतिरिक्त जेल की सजा भी दी गई। साथ ही, उन्हें आईपीसी की धारा 354-डी के तहत दो साल के कठोर कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई, साथ ही जुर्माना न चुकाने पर एक महीने की अतिरिक्त जेल की सजा भी दी गई। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने साइबर अपराध निरीक्षक और जाँच दल की उनके सावधानीपूर्वक कार्य और सफल अभियोजन के लिए सराहना की, जिसके परिणामस्वरूप दोषसिद्धि हुई। यह फैसला एक कड़ा संदेश देता है कि साइबर अपराधों, खासकर महिलाओं को निशाना बनाने वाले अपराधों की, पूरी तरह से जाँच की जाएगी और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। इस मामले को देखते हुए, चेन्नई पुलिस ने जनता, खासकर महिलाओं और युवा इंटरनेट उपयोगकर्ताओं से ऑनलाइन अत्यधिक सावधानी बरतने का आग्रह किया है। पुलिस ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि साइबर अपराध के पीड़ितों को बिना किसी डर या झिझक के तुरंत घटना की सूचना देनी चाहिए। जनता राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क कर सकती है या आधिकारिक पोर्टल https://www.cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकती है ताकि त्वरित जाँच और न्याय सुनिश्चित हो सके।
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