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चेन्नई: चेन्नई की एक विशेष अदालत ने गांजे की तस्करी के आरोप में एक ड्रग पेडलर को 5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. नारकोटिक्स इंटेलिजेंस ब्यूरो-सीआईडी चेन्नई ने गांजा तस्करी के एक आरोपी को दंडित करने के लिए ईसी और एनडीपीएस अधिनियम के तहत विशेष अदालत का रुख किया।
याचिका की सुनवाई प्रधान विशेष न्यायाधीश सी थिरुमगल ने की। NIB-CID के वकील ने कहा कि 26 जनवरी 2019 को NIB-CID चेन्नई के सब इंस्पेक्टर को ड्रग पेडलिंग के बारे में सूचना मिली। जानकारी के अनुसार, एनआईबी-सीआईडी कर्मी मध्य रेलवे स्टेशन गए जहां आंध्र प्रदेश के आरोपी मंडला मुरली कृष्ण के पास 6 किलोग्राम गांजा मिला और वह मैंगलोर एक्सप्रेस के माध्यम से तस्करी कर केरल ले जाने की कोशिश कर रहा था।
लेकिन आरोपी मंडला मुरली कृष्ण ने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया और कहा कि वह बरी होने का हकदार है।
दोनों प्रस्तुतियों के बाद न्यायाधीश थिरुमगल ने आरोपी को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8सी आर/डब्ल्यू 20(बी)(ii)(बी) के तहत दोषी पाया। जज ने आरोपी को 5 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया। न्यायाधीश ने कहा कि यदि आरोपी जुर्माना राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो कारावास की अवधि 6 महीने और बढ़ा दी जाएगी।
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