
Chennai चेन्नई, 23 जून: भारतीय रेलवे ने 'जन विश्वास एक्ट 2026' के तहत ज़्यादा सख़्त नियम और बढ़े हुए जुर्माने का ऐलान किया है, जो 1 जुलाई से लागू होंगे। नए नियमों के तहत, बिना सही टिकट के यात्रा करने वाले यात्रियों को टिकट के किराए के अलावा ₹500 का जुर्माना देना होगा। महिलाओं के लिए आरक्षित कोच में यात्रा करते पाए जाने पर पुरुषों पर ₹2,500 का जुर्माना लगाया जाएगा और उन्हें ट्रेन से उतारा भी जा सकता है।
नए नियमों में किसी और के नाम पर बुक किए गए टिकट से यात्रा करने पर भी ₹500 का जुर्माना लगाया गया है। ट्रेनों या रेलवे परिसर में बिना इजाज़त सामान बेचने वालों और भिखारियों पर ₹2,000 का जुर्माना लगेगा, जबकि खतरनाक या विस्फोटक सामान ले जाने पर कम से कम ₹10,000 का जुर्माना देना होगा। इस कदम का मकसद यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना, अनुशासन में सुधार करना और पूरे रेलवे नेटवर्क में सुरक्षा को मज़बूत करना है।





