
Chennai चेन्नई, 15 मई: मद्रास हाई कोर्ट ने बुधवार को यूट्यूबर सावुक्कू शंकर को हत्या की कोशिश के एक मामले में कंडीशनल बेल दे दी। कोर्ट ने कहा कि जब कस्टडी ज़रूरी नहीं है, तो सिर्फ़ गंभीर आरोपों के आधार पर पर्सनल लिबर्टी को कम नहीं किया जा सकता। जस्टिस विक्टोरिया गौरी ने बेल अर्जी मंज़ूर करते हुए कहा कि आरोपी की मौजूदगी सही शर्तों के ज़रिए पक्की की जा सकती है और मामले के इस स्टेज पर उसे लगातार कस्टडी में रखने की ज़रूरत नहीं है।
कोर्ट ने शंकर को माधवरम ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के लिए बराबर रकम के दो श्योरिटी के साथ ₹25,000 का बॉन्ड भरने का निर्देश दिया। कोर्ट ने उसे रोज़ाना पुलिस के सामने पेश होने और चल रही जांच में सहयोग करने का भी आदेश दिया।
बेल की शर्तों के तहत, कोर्ट ने उसे जांच या ट्रायल के दौरान फरार न होने, और सबूतों से छेड़छाड़ न करने या गवाहों को सीधे या इनडायरेक्ट तरीके से प्रभावित न करने, धमकी न देने या डराने-धमकाने का निर्देश दिया। इन शर्तों के साथ, कोर्ट ने उसकी बेल अर्जी खारिज कर दी, और उसे मामले में कुछ समय के लिए राहत दे दी।





