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Chennai चेन्नई, 10 जून: मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत पुलिस अधिकारियों को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर देने वाले राज्य सरकार के ऑर्डर पर अपनी अंतरिम रोक बढ़ा दी है। मामला 14 जून तक के लिए टाल दिया गया है।
जस्टिस सतीश कुमार और जोतिरमन की डिवीजन बेंच ने यह ऑर्डर तब दिया जब राज्य सरकार ने सरकारी ऑर्डर को चुनौती देने वाली पिटीशन पर अपना जवाब फाइल करने के लिए और समय मांगा।
यह पिटीशन मदुरै के के पुदुर के नल्लथम्बी ने फाइल की थी, जिसमें 4 दिसंबर, 2025 को जारी ऑर्डर को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसमें BNSS के सेक्शन 15 के तहत पुलिस कर्मचारियों को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर दी गई थी। कोर्ट ने राज्य की समय की रिक्वेस्ट मान ली और अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक जारी रखी।
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