
Chennai चेन्नई, 8 अप्रैल: मद्रास हाई कोर्ट ने एक रिज़र्व चुनाव निशान किसी दूसरी पार्टी के कैंडिडेट को दिए जाने को चुनौती देने वाली पिटीशन खारिज कर दी है। कोर्ट ने चल रहे चुनाव प्रोसेस के दौरान इस मामले में दखल देने से मना कर दिया है।
पिटीशन में रिज़र्व चुनाव निशान के बंटवारे पर चिंता जताई गई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि ऐसे निशान उन कैंडिडेट को दिए जा रहे हैं जो ऑफिशियली मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया को ऐसे बंटवारे को रेगुलेट करने और रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।
हालांकि, कोर्ट ने पिटीशन पर विचार करने से मना कर दिया, यह देखते हुए कि चुनाव निशान का बंटवारा इलेक्शन कमीशन के अधिकार क्षेत्र में आता है। कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि चुनाव प्रोसेस के इस स्टेज पर कोर्ट का दखल सही नहीं होगा। इसके साथ ही, हाई कोर्ट ने पिटीशनर की रिक्वेस्ट को असरदार तरीके से खारिज कर दिया। कोर्ट ने सिंबल बंटवारे और चुनाव प्रोसेस से जुड़े मामलों को संभालने में इलेक्शन कमीशन की ऑटोनॉमी को दोहराया।





