तमिलनाडू

Chennai हाईकोर्ट ने मुरुगन के खिलाफ चुनाव उल्लंघन के आरोपों को खारिज किया

Kiran
3 April 2026 1:45 PM IST
Chennai हाईकोर्ट ने मुरुगन के खिलाफ चुनाव उल्लंघन के आरोपों को खारिज किया
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Chennai चेन्नई, 3 अप्रैल: मद्रास हाई कोर्ट ने यूनियन मिनिस्टर एल. मुरुगन के खिलाफ दर्ज इलेक्शन कोड उल्लंघन के दो केस रद्द कर दिए हैं। ये केस 2024 के लोकसभा चुनाव से जुड़े हैं, जिसके दौरान मुरुगन ने नीलगिरी सीट से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ा था। एक केस में आरोप था कि उन्होंने बिना पहले से इजाज़त लिए कदानाडु के एक कम्युनिटी सेंटर में एक पब्लिक मीटिंग की थी। यह मामला उधगमंडलम में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेंडिंग था। एक अलग मामले में, उनके खिलाफ सत्यमंगलम के एक स्कूल में तय नियमों का उल्लंघन करके कथित तौर पर इलेक्शन से जुड़ी मीटिंग करने का एक और केस दर्ज किया गया था। यह केस इरोड में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेंडिंग था।

इसके बाद मुरुगन ने दोनों केस में कार्रवाई रद्द करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पिटीशन पर सुनवाई करते हुए, जस्टिस ए.डी. जगदीश चंदिरा ने दोनों क्रिमिनल केस खारिज कर दिए, जिससे कथित इलेक्शन कोड उल्लंघन से जुड़ी कार्रवाई खत्म हो गई।

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