
Chennai चेन्नई, 10 अप्रैल: ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन ने उन लोगों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स पर 5% की छूट की घोषणा की है जो फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की पहली छमाही का पेमेंट एडवांस में करते हैं। इस पहल का मकसद शहर भर के प्रॉपर्टी मालिकों को फाइनेंशियल राहत देते हुए समय पर पेमेंट करने के लिए बढ़ावा देना है। प्रॉपर्टी मालिक 30 अप्रैल, 2026 को या उससे पहले अपना टैक्स पेमेंट करके इस छूट का फायदा उठा सकते हैं। इस डेडलाइन के बाद किए गए पेमेंट रिबेट के लिए क्वालिफ़ाई नहीं होंगे और उन पर पेनल्टी लग सकती है। पेमेंट प्रोसेस को आसान बनाने के लिए, कॉर्पोरेशन ने कई ऑप्शन दिए हैं। लोग ऑफिशियल पोर्टल के ज़रिए ऑनलाइन, WhatsApp पर QR कोड के ज़रिए, ई-सेवा या कॉमन सर्विस सेंटर पर, या सीधे कॉर्पोरेशन ऑफिस में पेमेंट कर सकते हैं।
जल्दी पेमेंट करने से लोग न सिर्फ़ अपने टैक्स अमाउंट पर 5% बचा सकते हैं, बल्कि उन्हें लेट पेमेंट पेनल्टी से भी बचने में मदद मिलती है। कॉर्पोरेशन इस बात पर ज़ोर देता है कि यह छूट सिर्फ़ पहली छमाही के प्रॉपर्टी टैक्स पर लागू होती है, इसलिए इस ऑफ़र का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए समय पर एक्शन लेना ज़रूरी है। यह कदम कॉर्पोरेशन की कोशिशों का हिस्सा है ताकि कम्प्लायंस को बेहतर बनाया जा सके, रेवेन्यू कलेक्शन को आसान बनाया जा सके, और लोगों को फ्लेक्सिबल और बिना परेशानी वाले पेमेंट ऑप्शन दिए जा सकें।





