तमिलनाडू
Chennai: बर्थ सर्टिफिकेट में बच्चे का नाम जोड़ने की डेडलाइन 26 सितंबर, 2026 तक बढ़ाई गई
Ratna Netam
18 Feb 2026 1:43 PM IST

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CHENNAI.चेन्नई: ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन ने घोषणा की है कि तमिलनाडु सरकार के एक आदेश के बाद, बर्थ सर्टिफिकेट में बच्चे का नाम जोड़ने की डेडलाइन 26 सितंबर, 2026 तक बढ़ा दी गई है। कॉर्पोरेशन की ओर से जारी एक प्रेस रिलीज़ के अनुसार, बर्थ रजिस्ट्रेशन बच्चे का पहला अधिकार है और बर्थ सर्टिफिकेट कानूनी नागरिकता के सबूत के तौर पर काम करता है। बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट और उसके अमेंडमेंट एक्ट के तहत, जन्म 21 दिनों के अंदर रजिस्टर होना चाहिए और सर्टिफिकेट मुफ़्त में दिया जाता है। हालाँकि, सर्टिफिकेट तभी पूरा माना जाता है जब बच्चे का नाम दर्ज हो।
अगर बच्चे का नाम लिखे बिना बर्थ रजिस्टर किया गया है, तो माता-पिता या गार्जियन रजिस्ट्रेशन की तारीख से 12 महीने के अंदर संबंधित बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रार को एक लिखित अंडरटेकिंग देकर बिना किसी फीस के नाम जोड़ सकते हैं। 12 महीने के बाद, तय लेट फीस देकर 15 साल के अंदर नाम जुड़वाया जा सकता है। सरकार ने अब 26 सितंबर, 2026 तक एक खास विंडो दी है, उन मामलों के लिए जहां 15 साल का समय बीत जाने के बाद भी बच्चे का नाम नहीं जोड़ा गया है, ताकि लोगों को होने वाली परेशानी कम हो सके। एप्लीकेंट ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन के बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन ऑफिस या संबंधित ज़ोनल ऑफिस (ज़ोन 1 से 15) में बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल या कॉलेज सर्टिफिकेट, आधार कार्ड की कॉपी, वोटर ID कार्ड की कॉपी और राशन कार्ड की कॉपी जैसे डॉक्यूमेंट्स के साथ जा सकते हैं। कॉर्पोरेशन कमिश्नर ने लोगों से डेडलाइन से पहले इस मौके का इस्तेमाल करने की अपील की है।
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