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Chennai चेन्नई, 2 अप्रैल: सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम पॉलिटिकल केस में दखल देते हुए तमिलनाडु के मंत्री और DMK के जनरल सेक्रेटरी दुरई मुरुगन के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। यह केस कथित तौर पर आय से ज़्यादा संपत्ति के बारे में है।
जस्टिस बी वी नागरत्ना और उज्जल भुयान की बेंच ने रोक जारी की और तमिलनाडु सरकार को नोटिस भेजा। यह तब हुआ जब मुरुगन ने मद्रास हाई कोर्ट के पिछले फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उनके और उनके परिवार के खिलाफ एक स्पेशल कोर्ट द्वारा आरोप तय करने का निर्देश दिया गया था।
यह केस उन आरोपों पर केंद्रित है कि मुरुगन ने 1996 और 2001 के बीच पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को संभालते हुए अपनी ज्ञात आय से ज़्यादा 3.92 करोड़ रुपये की संपत्ति जमा की। मुरुगन की अपील पर 20 अप्रैल को सुनवाई होनी है।
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