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चेन्नई: चेन्नई की एक अदालत ने शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिरासत में पूछताछ समाप्त होने के बाद तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी को 25 अगस्त, 2023 तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।
प्रधान सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एस अल्ली ने मंत्री को 25 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया जब उन्हें ईडी द्वारा अदालत में पेश किया गया।
अदालत ने 7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद ईडी को मंत्री की हिरासत में पूछताछ के लिए पांच दिन की अनुमति दी थी, जिसने इस दलील को खारिज करते हुए किसी आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की केंद्रीय एजेंसी की शक्तियों के पक्ष में फैसला सुनाया था। गिरफ्तार नेता का पक्ष है कि एजेंसी को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के अनुसार ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं है।
उन्हें ईडी ने 14 जून को कैश-फॉर-जॉब घोटाले के माध्यम से दूषित धन प्राप्त करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
गिरफ्तारी के दिन सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें ओमनदुरार एस्टेट के सरकारी मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पता चला कि उनके हृदय में ब्लॉकेज है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के आधार पर मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के आदेश के बाद उन्हें बाईपास सर्जरी के लिए एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया।
बाद में, हिरासत में पूछताछ के लिए ईडी को सौंपे जाने से पहले सेंथिल बालाजी को पुझल सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया था।
खंडपीठ ने उनकी गिरफ्तारी की वैधता और पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में लेने की ईडी की शक्तियों पर खंडित फैसला सुनाया। एक तीसरे न्यायाधीश, जिनके लिए यह मामला भेजा गया था, ने भी एक आरोपी को हिरासत में लेने की शक्तियों के सवाल पर ईडी का पक्ष लिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा और पूछताछ के लिए ईडी को पांच दिन की हिरासत देने का आदेश दिया.
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Triveni
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