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चेन्नई : चेन्नई की एक सत्र अदालत ने बुधवार को डीएमके मंत्री वी सेंथिल बालाजी द्वारा दायर जमानत याचिका खारिज कर दी, जिन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था।
प्रधान सत्र न्यायाधीश एस अल्ली ने राहत के लिए बालाजी की याचिका खारिज कर दी। बालाजी को इस साल जून में केंद्रीय एजेंसी ने नौकरी के बदले नकदी घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया था, जब वह पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक शासन में परिवहन मंत्री थे। फिलहाल वह बिना विभाग के मंत्री हैं.
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Triveni
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