तमिलनाडू

बच्चे की पांच उंगलियां कटने पर Chennai उपभोक्ता आयोग ने अस्पताल और डॉक्टर को मुआवजा देने का आदेश दिया

Ratna Netam
28 July 2025 3:26 PM IST
बच्चे की पांच उंगलियां कटने पर Chennai उपभोक्ता आयोग ने अस्पताल और डॉक्टर को मुआवजा देने का आदेश दिया
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CHENNAI.चेन्नई: चेन्नई उत्तर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक अस्पताल और एक डॉक्टर को इलाज पर खर्च हुए 23.65 लाख रुपये और गैंग्रीन के कारण कथित तौर पर 24 हफ्ते के एक बच्चे की पाँच उंगलियाँ कट जाने से हुई पीड़ा और तकलीफ के लिए 10 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का निर्देश दिया है। आयोग ने शहर के अस्पताल और स्त्री रोग विशेषज्ञ को लापरवाही के लिए ज़िम्मेदार ठहराया और उन्हें मुआवज़ा देने के साथ-साथ मुकदमे के खर्च के लिए 10,000 रुपये भी देने का निर्देश दिया। आयोग ने कहा कि अस्पताल और डॉक्टर "प्रक्रिया की आपातकालीन प्रकृति को उचित ठहराने या यह बताने में विफल रहे कि सहमति को नज़रअंदाज़ क्यों किया गया।"
लड़के का समय से पहले जन्म कथित तौर पर बिना उचित सहमति के सर्वाइकल पेसरी प्रक्रिया (गर्भाशय ग्रीवा को सहारा देने के लिए योनि में सिलिकॉन रिंग का गैर-आक्रामक प्रवेश) के कारण हुआ था। इस प्रक्रिया के कारण लड़के को गैंग्रीन हो गया और आयोग ने माना कि बिना किसी जाँच या आपातकालीन आवश्यकता के समय से पहले पेसरी डालने से 24 हफ्ते में समय से पहले प्रसव सहित कई जटिलताएँ हुईं। बच्चे की माँ प्रजनन उपचार ले रही थी और जब डिवाइस डाली गई, तब वह 22 हफ़्ते की गर्भवती थी। कहा गया कि प्रसव के बाद और एनआईसीयू में स्थानांतरण के दौरान, बच्चे में गैंग्रीन के शुरुआती लक्षण दिखाई दिए। नतीजतन, उसके दाहिने हाथ की पाँचों उंगलियाँ काटनी पड़ीं।
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