
Chennai चेन्नई, 11 जुलाई: ₹2000 के बैंक नोटों को सर्कुलेशन से हटाने के तीन साल से ज़्यादा समय बाद, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने फिर से कहा है कि यह नोट अभी भी लीगल टेंडर बना हुआ है। जिन लोगों के पास ये नोट हैं, वे अभी भी देश भर में RBI के तय इश्यू ऑफिस के ज़रिए इन्हें जमा या बदल सकते हैं।
RBI के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक, नोट वापस लेने का प्रोसेस लगभग पूरा होने वाला है। जब मई 2023 में पहली बार यह फ़ैसला सुनाया गया था, तब ₹3.56 लाख करोड़ कीमत के ₹2000 के नोट सर्कुलेशन में थे। 30 अप्रैल, 2026 तक, यह काफ़ी कम होकर ₹5,451 करोड़ हो गया है, जिससे पता चलता है कि 98.47% नोट पहले ही बैंकिंग सिस्टम में वापस आ चुके हैं। RBI ने कहा है कि लोग ₹2000 के बैंक नोट बदलने या जमा करने के लिए उसके 19 इश्यू ऑफिस में से किसी में भी जा सकते हैं। बड़े सेंटर में चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता और बेंगलुरु शामिल हैं।
जो लोग खुद RBI ऑफिस नहीं जा सकते, उनके लिए सेंट्रल बैंक ने इंडिया पोस्ट के ज़रिए एक दूसरी सुविधा दी है। लोग अपने ₹2000 के नोट पोस्ट के ज़रिए सबसे पास के RBI इश्यू ऑफिस में भेज सकते हैं। वेरिफिकेशन के बाद, उतनी ही रकम सीधे उनके बैंक अकाउंट में जमा कर दी जाएगी। RBI ने साफ़ किया है कि ₹2000 के नोट वापस लेने का मतलब डीमॉनेटाइज़ेशन नहीं है। नोट कानून के तहत वैलिड रहेंगे, हालांकि वे अब एक्टिव सर्कुलेशन का हिस्सा नहीं हैं। सेंट्रल बैंक ने लोगों को सलाह दी है कि वे डिपॉजिट या एक्सचेंज प्रोसेस जल्द से जल्द पूरा करें और गलत जानकारी से बचने के लिए सिर्फ़ ऑफिशियल कम्युनिकेशन पर ही भरोसा करें।





