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CHENNAI चेन्नई: चेन्नई की मुख्य सत्र अदालत ने व्यवसायी चंद्रमोहन और उनकी महिला परिचित की जमानत याचिका खारिज कर दी। उन पर पुलिस कर्मियों को कथित तौर पर धमकाने और गाली देने का आरोप है। पुलिस कर्मियों ने उनसे देर रात पट्टिनापक्कम बीच के पास घूमने के लिए पूछताछ की थी। मुख्य सत्र न्यायाधीश एस कार्तिकेयन ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई की और याचिकाओं को खारिज कर दिया। याचिकाओं पर विचार करने का कोई आधार नहीं होने के कारण याचिका खारिज कर दी। 21 अक्टूबर को मायलापुर पुलिस स्टेशन की एक गश्ती टीम ने चंद्रमोहन और उनकी दोस्त धनलक्ष्मी को देर रात पट्टिनापक्कम के लूप रोड पर अपनी सेडान कार पार्क करते हुए देखा। चूंकि देर रात उस स्थान पर पार्किंग प्रतिबंधित है, इसलिए पुलिस ने उन्हें वहां से चले जाने को कहा।
इससे आहत दोनों आरोपियों ने पुलिस कर्मियों को गाली दी और उन्हें धमकाते हुए कहा कि उनके राज्य के प्रभावशाली लोगों से संपर्क हैं, जिनमें उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन भी शामिल हैं। पुलिस ने जब इस घटना को मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड किया, तो दोनों मौके से भाग गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296 (बी), 132, 125, 224, 109 और 351 (2) के तहत मामला दर्ज किया है। दोनों याचिकाकर्ताओं ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि उन्होंने खुद से झगड़ा नहीं किया और पुलिस कर्मियों ने उनके साथ गाली-गलौज की, जिस पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। यह भी कहा गया कि पुलिस ने उन पर जबरन आरोप दर्ज किया और दावा किया कि उनकी रिमांड ही अवैध है।
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Harrison
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