तमिलनाडू
Chennai: पॉक्सो मामले के आरोपी को 20 साल की जेल, 1.2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया
Ratna Netam
13 March 2026 2:49 PM IST

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CHENNAI.चेन्नई: यहाँ की एक विशेष POCSO अदालत ने 2021 में 14 साल की एक लड़की के अपहरण और यौन उत्पीड़न के मामले में एक व्यक्ति को 20 साल की कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 1.2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है, और अगर वह यह जुर्माना नहीं भर पाता है, तो उसे चार महीने की अतिरिक्त जेल की सज़ा काटनी होगी।
यह मामला 2021 का है, जब आरोपी (जो उस समय 21 साल का था) ने कथित तौर पर T. Nagar पुलिस ज़िले से एक नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाया था। इसके बाद उसने लड़की का अपहरण कर लिया और उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। इस घटना को Vadapalani All Women Police Station में 'यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम' (POCSO Act) की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया था।
गहन जाँच के बाद, आरोपी को गिरफ़्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस मामले की सुनवाई High Court परिसर में स्थित विशेष POCSO अदालत में हुई। सबूतों की जाँच करने और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने आरोपी को दोषी पाया।
बुधवार को फ़ैसला सुनाते हुए, न्यायाधीश ने दोषी को 20 साल की कठोर कारावास की सज़ा सुनाई और उस पर जुर्माना भी लगाया। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि यदि दोषी जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करता है, तो उसे चार महीने की अतिरिक्त जेल की सज़ा काटनी होगी।
वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने Vadapalani All Women Police Station के इंस्पेक्टर और उनकी टीम की बारीकी से की गई जाँच और दोषी को सज़ा दिलाने के लिए किए गए समर्पित प्रयासों की सराहना की है। अदालत की कार्यवाही पर उनका पूरा ध्यान और उनके बेहतरीन पुलिस कार्य ने आरोपी को सज़ा दिलाने में अहम भूमिका निभाई।
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