
Tamil Nadu तमिलनाडु: चेन्नई हाई कोर्ट ने CBI को DMK MP ए. राजा की उस पिटीशन पर जवाब देने का ऑर्डर दिया है, जिसमें उनके खिलाफ आय से ज़्यादा संपत्ति के मामले में कुछ डॉक्यूमेंट्स जारी करने की मांग की गई है।
CBI ने 2015 में DMK MP ए. राजा और उनकी पत्नी के खिलाफ आय से ज़्यादा संपत्ति का केस दर्ज किया था। इस केस की सुनवाई चेन्नई की एक स्पेशल कोर्ट में हो रही है, जो MPs और MLAs के खिलाफ केस देखती है। CBI ने इस केस में चार्जशीट फाइल की थी। ए. रजा ने स्पेशल कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की थी, जिसमें CBI को कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स देने का ऑर्डर देने की मांग की गई थी, जो चार्जशीट में शामिल नहीं थे। स्पेशल कोर्ट ने पिटीशन खारिज कर दी और ऑर्डर दिया।
ए. राजा ने इस ऑर्डर के खिलाफ चेन्नई हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी। जब बुधवार को जस्टिस ए.टी. जगदीशचंद्र के सामने केस सुनवाई के लिए आया, तो एडवोकेट ए. सरवनन पेश हुए और पिटीशनर की तरफ से बहस की।
CBI की तरफ से पेश हुए स्पेशल क्रिमिनल प्रॉसिक्यूटर ने कहा कि उन्हें पिटीशन का जवाब देने के लिए और समय चाहिए। इसे स्वीकार करते हुए जज ने CBI को जवाब देने का आदेश दिया और सुनवाई अगले हफ़्ते के लिए टाल दी।





