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Tamil Nadu तमिलनाडु : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कल्लाकुरिची में जहरीली शराब त्रासदी की जांच शुरू कर दी है, जहां पिछले साल 19 जून को मेथनॉल युक्त अवैध शराब पीने से 68 लोगों की जान चली गई थी और 229 अन्य बीमार हो गए थे।
शुरुआत में सीबीसीआईडी पुलिस द्वारा जांच की गई, इस मामले में आपूर्तिकर्ताओं और विक्रेताओं सहित 24 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। उनमें से 18 को गुंडा अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया था। AIADMK और PMK सहित विपक्षी दलों की कई याचिकाओं के बाद, मद्रास उच्च न्यायालय ने 20 नवंबर, 2023 को मामला सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया।
स्थानांतरण के खिलाफ तमिलनाडु की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर को खारिज कर दिया, जिससे सीबीआई के लिए मामला संभालने का रास्ता साफ हो गया। 21 जनवरी को, 10-सदस्यीय सीबीआई टीम ने कन्नकुट्टी उर्फ गोविंदराज के घर का निरीक्षण करके अपनी फील्ड जांच शुरू की, जहां शराब बेची गई थी, और माधवचेरी सहित प्रभावित गांवों में अन्य स्थानों का निरीक्षण किया। सीबीआई की संलिप्तता से इस मामले पर ध्यान केंद्रित हो गया है, जिसने पूरे तमिलनाडु में व्यापक हलचल मचा दी थी
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