तमिलनाडू

वोट के लिए नकदी: मद्रास हाईकोर्ट ने DMK MLA के खिलाफ मामला खारिज किया

Tulsi Rao
8 May 2025 3:43 PM IST
वोट के लिए नकदी: मद्रास हाईकोर्ट ने DMK MLA के खिलाफ मामला खारिज किया
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चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने डीएमके के एक मौजूदा विधायक के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित एक मामले को प्रक्रियागत खामियों के आधार पर खारिज कर दिया है, जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट से अनुमति न लेना और आरोप पत्र दाखिल करने में अनुचित देरी शामिल है।

वेदसंथुर विधायक एस गांधीराजन के खिलाफ 2021 में मतदाताओं को रिश्वत देने (धारा 171ई) और गैरकानूनी तरीके से एकत्र होने (धारा 143) के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी, जो कि इरियोड पुलिस स्टेशन में चुनाव उड़न दस्ते द्वारा दर्ज की गई शिकायत पर आधारित थी। मामला डिंडीगुल में न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट-I के समक्ष लंबित था।

विधायक ने मामले को खारिज करने के निर्देश की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता के मुथु गणेश पांडियन ने प्रक्रियागत खामियों और स्वतंत्र गवाहों की कमी की ओर इशारा किया।

न्यायमूर्ति जीके इलांथिरायन ने हाल ही में एक आदेश में मामले को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि धारा 171ई के तहत अपराध गैर-संज्ञेय हैं और एफआईआर दर्ज करने से पहले न्यायिक मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति लेनी होती है। न्यायाधीश ने कहा, "इस मामले में, प्रथम प्रतिवादी ने न्यायिक मजिस्ट्रेट से कोई पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना, यंत्रवत् एफआईआर दर्ज कर ली।" न्यायाधीश ने यह भी कहा कि अंतिम रिपोर्ट 2024 में दायर की गई थी, हालांकि एफआईआर 2021 में दर्ज की गई थी।

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